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हाथरस: कृतार्थ हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा, कक्षा 8 के छात्र ने स्कूल की छुट्टी कराने के लिए की हत्या

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हाथरस जिले में कक्षा 2 के छात्र कृतार्थ की हत्या का मामला रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। पुलिस द्वारा 23 दिसंबर को चार्जशीट दाखिल करने के बाद यह खुलासा हुआ कि कृतार्थ की हत्या उसके स्कूल के कक्षा 8 के एक छात्र ने की थी। आरोपी छात्र का इरादा केवल स्कूल की छुट्टी कराना था क्योंकि उसे स्कूल में पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वह अक्सर छुट्टी के उपायों की तलाश में रहता था।

घटना 22 सितंबर की रात की है, जब कृतार्थ डीएल पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में सो रहा था। आरोपी छात्र ने पहले भी हॉस्टल के दो छात्रों को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था। इस बार उसने एक वीडियो देखा था, जिसमें यह बताया गया था कि अगर किसी स्कूल में किसी छात्र की मौत हो जाती है, तो स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है। इस वीडियो ने आरोपी छात्र को कृतार्थ की हत्या की योजना बनाने के लिए प्रेरित किया।

कृतार्थ की हत्या की जांच में पहले स्कूल प्रबंधक, प्रिंसिपल और दो शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया था और हत्या के तंत्र-मंत्र से जुड़ने की बात कही गई थी। लेकिन 23 दिसंबर को पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में यह बताया गया कि कृतार्थ का हत्यारा हॉस्टल में ही रहने वाला कक्षा 8 का छात्र था, जो मथुरा कोतवाली क्षेत्र का निवासी है। आरोपी छात्र ने अपने कबूलनामे में बताया कि वह इस साल जुलाई में इस स्कूल में दाखिल हुआ था और पढ़ाई में उसे कोई रुचि नहीं थी।

उसने बताया कि जब उसने मोबाइल पर देखा कि किसी स्कूल में अगर बच्चे की मौत हो जाती है तो स्कूल बंद हो जाता है, तो उसे यह विचार आया कि यदि वह कृतार्थ का गला दबा देगा तो स्कूल बंद हो जाएगा और वह अपने घर लौट सकेगा। 22 सितंबर की रात को जब सभी बच्चे सो रहे थे, तब उसने कृतार्थ के गले में अंगोछा कसकर उसे मौत के घाट उतार दिया।

हत्याकांड की शुरुआत में पुलिस ने स्कूल प्रबंधक दिनेश बघेल और अन्य कुछ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन बाद में आरोपी छात्र के कबूलनामे के बाद चार्जशीट में इसे मुख्य घटना के रूप में दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी छात्र समेत अन्य सभी संदिग्धों को गिरफ्तार किया और मामले की जांच पूरी की।

हालांकि, न्यायालय ने इस मामले में 23 दिसंबर को चार्जशीट का संज्ञान लिया और आरोपी छात्र को मुख्य आरोपी के रूप में माना। इसके अलावा, पहले गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों को साक्ष्य विलोपन के आरोप में जमानत मिल गई।

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