दिल्ली सरकार ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लिया गया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस आदेश को लेकर एक पत्र जारी किया है, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर भी साझा किया।
गोपाल राय ने अपने पत्र में लिखा है, “सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से 1 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लागू किया गया है। दिल्ली सरकार ने सभी दिल्ली वालों से इस प्रतिबंध में सहयोग का अनुरोध किया है।”
दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार, यह प्रतिबंध वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 (ए) के तहत लागू किया गया है। इसमें दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी सहित) और उनके फोड़ने पर रोक लगाई गई है।
दिल्ली पुलिस को इस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया गया है, और इस पत्र की कॉपी सभी संबंधित विभागों और दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय को भी भेजी गई है।
गौरतलब है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के साथ-साथ नोएडा और गाजियाबाद जैसे आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इससे न केवल लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि सांस लेने में भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
दिल्ली सरकार के इस कदम से उम्मीद जताई जा रही है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और दिल्लीवासियों को एक स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा। आने वाले समय में अगर प्रदूषण की स्थिति इसी तरह बढ़ती रही, तो इससे जनता की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं।