छह साल, 11 महीने और 7 दिन की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद, 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुई चंदन गुप्ता की हत्या मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं, दो आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अदालत शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोषियों को सजा सुनाएगी। यह मामला तिरंगा यात्रा के दौरान भड़के दंगे से जुड़ा हुआ है, जिसमें एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश, न्यायमूर्ति विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने इस मामले में यह अहम फैसला सुनाया। दोषी पाए गए आरोपियों में वसीम जावेद, नसीम जावेद, मोहम्मद जाहिद कुरैशी, आसिफ कुरैली, असलम कुरैशी, सलीम सहित 28 अन्य शामिल हैं। चंदन गुप्ता के माता-पिता ने अदालत के फैसले के बाद कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और अब वे चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी सजा मिले। चंदन की मां संगीता गुप्ता ने बताया कि उनका बेटा हमेशा उनकी आंखों के सामने रहता है, और वह किसी भी हाल में उसे न्याय दिलाने का संघर्ष करती रही हैं।
26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यात्रा में शामिल सौ से अधिक लोग बाइक से तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, जब दो पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। इसी दौरान गोली चली और चंदन गुप्ता की जान चली गई। यह घटना कासगंज में बड़ा दंगा बन गई, जिसमें कई लोगों ने नुकसान उठाया।
इस मामले में यह भी चर्चा रही कि दोषियों के परिजन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन चंदन के माता-पिता को पूरा भरोसा है कि वे न्याय प्राप्त करेंगे और उन्हें सजा दिलाने के लिए अदालत पर पूरा विश्वास है।
चंदन के पिता सुशील गुप्ता और भाई विवेक गुप्ता ने दिन-रात संघर्ष किया, लखनऊ तक न्यायालय में पैरवी की और पुलिस से हर संभव सहयोग लिया। पिता ने कहा, “बेटे के हत्यारों को सजा मिलने तक हमें चैन नहीं मिलेगा।” इसके अलावा, चंदन की मां संगीता गुप्ता ने अपने बेटे की मौत के बाद अन्न-जल त्याग दिया और अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लिया, ताकि न्याय की यह लंबी प्रक्रिया जल्द खत्म हो।
इस मामले की शुरुआत में एसआईटी ने 31 लोगों को आरोपी बनाया था। इनमें से एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है। नवंबर 2021 में यह मामला एटा न्यायालय से एनआईए कोर्ट लखनऊ भेजा गया था, और लगातार सुनवाई के बाद, 2 जनवरी 2025 को एनआईए कोर्ट ने इस मामले में 28 दोषियों को दोषी करार किया। अदालत ने दो आरोपियों को बरी कर दिया और एक आरोपी की पूर्व में मृत्यु हो चुकी थी।
एनआईए कोर्ट द्वारा दोषियों को दोषी ठहराए जाने के बाद अब सजा का ऐलान शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। चंदन गुप्ता के परिवार को उम्मीद है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और इस फैसले से उनके बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी।