Home » उत्तर प्रदेश » करहल विधानसभा सीट पर बसपा ने अवनीश कुमार शाक्य को बनाया प्रत्याशी

बुलन्दशहर पुलिस ने दहेज हत्या के आरोपी को दिलाई सजा

Facebook
X
WhatsApp
Telegram
39 Views

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बुलन्दशहर पुलिस ने दहेज हत्या के एक आरोपी को 7 वर्ष के कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।

अभियुक्त बवलेन्द्र, पुत्र कल्यान सिंह, ग्राम बिलौना, थाना डिबाई का निवासी है। उसने वर्ष 2018 में अपनी पत्नी हेमलता को दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या की थी। इस मामले में 8 दिसंबर 2018 को थाना डिबाई पर मुअसं 1143/2018 के तहत धारा 498ए, 304बी भादवि और 4 डीपी एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पुलिस ने 5 मार्च 2019 को इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले को उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित किया गया, जिसके बाद मॉनीटरिंग सैल ने इस पर विशेष ध्यान दिया।

अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 10 गवाहों का परीक्षण कराया, जिसके परिणामस्वरूप आज न्यायाधीश श्री शिवानन्द (मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी–03, बुलन्दशहर) ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए 7 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री ध्रुव कुमार वर्मा और श्री भुपेन्द्र राजपूत का योगदान इस मामले में सराहनीय रहा। उनके प्रयासों से न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई, जिससे यह सजा सुनिश्चित हो सकी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *