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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कारावास की सुनाई सजा*

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*नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कारावास की सुनाई सजा*

– *न्यायालय ने 27 हजार के अर्थदंड से किया दंडित*

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 27 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी।

अभियुक्त अंकुर पुत्र रन्नू पंडित निवासी कस्बा व थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2019 में थाना नरसेना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 11.07.2019 को थाना नरसेना पर मुअसं–129/19 धारा 363/376/506 भादवि व 5जी/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 26.08.2019 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को शपुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप बुधवार को न्यायाधीश संजय कुमार यादव (मा0 न्यायालय एडीजे स्पेशल पॉक्सो एक्ट-1 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अंकुर को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 27 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक महेश राघव, धर्मेन्द्र सिंह राघव,भरत शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है।

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