प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर को हुए सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को एक बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले में एफआईआर को रद्द नहीं किया जाएगा और पुलिस की जांच जारी रहेगी।
हालांकि, कोर्ट ने पुलिस को एक राहत भी दी है। उसने आदेश दिया है कि फिलहाल सांसद जियाउर्रहमान बर्क को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह आदेश एक बड़ी राहत के रूप में आया है, क्योंकि सांसद पर हिंसा के आरोप लगाए गए थे। इस फैसले के बाद, मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। पुलिस ने इस हिंसा के बाद सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद बर्क ने एफआईआर को रद्द करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी।
सपा सांसद के खिलाफ यह मामला राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि पुलिस की जांच के दौरान इस मामले में क्या नई जानकारी सामने आती है और आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में जाती है।